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Rajasthan Government Vehicle Driver Post Rule changed
राजस्थान सरकार ने वाहन चालक भर्ती नियमों में किया बदलाव देखे बदले गए नियम
Rajasthan Government Vehicle Driver Post Rule changed
राजस्थान सरकार ने आज वाहन चालक भर्ती के नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया।
राज्य सरकार के अधीनस्थ आने वाले वाहनों के ड्राइवर की भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है।
अब वाहन चालक के लिए योग्यता
अब वाहन चालक भर्ती में चालक बनने के लिए 10 वीं पास होना अनिवार्य है।
पहले यह योग्यता 5 वी और 8 वीं थी। जो केबिनेट के निर्णय के अनुसार 10 वी कर दी गई है।
वाहन चालक परीक्षा का तरीका
अब वाहन चालक को साक्षात्कार की जगह सीधी भर्ती परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है।
सीधी भर्ती परीक्षा की नोडल एजेंसी राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड होगा।
प्रमोशन
अब वाहन चालक से प्रमोशन का कोटा भी तय किया है।
प्रमोट होकर एक चालक भी अधिकारी बन सकेगा।
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