Indian Constitution Day 26 November
भारतीय संविधान दिवस और 26/11 का हमला
Indian Constitution Day
26 नवंबर,2024
विश्व में संविधान की जब भी बात आती है तो हिंदुस्तान के संविधान को भुला नहीं जा सकता है।
विश्व के सबसे बड़े ओर विशाल संविधान की बात करे तो भी भारत के संविधान की और देखना पड़ेगा।
भारतीय संविधान
भारत देश करीब दो सौ वर्षों तक विभिन्न आक्रांताओं के अधीन रहा।
दो सौ वर्षों की गुलामी सहन करते हुए धीरे धीरे लोगो में शिक्षा आई समझदार हुए और विदेशी ताकतों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया।
और 15 अगस्त को अखंड भारत के दो टुकड़े करते हुए आजाद किया गया।
14 अगस्त 1947 को एक देश पाकिस्तान जो कि धर्म के आधार पर बना।
15 अगस्त 1947 को भारत सर्वधर्म समभाव वाला लोकतांत्रिक देश बना।
भारत देश के आजाद होने के बाद शिक्षा विद लोगो ने देश को चलाने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता महसूस की।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर,राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू और राष्ट्र पिता महात्मा गांधी सहित सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी और देश भक्तों ने संविधान निर्माण की सोची।
सर्वप्रथम संविधान की प्रारूप समिति की गठन किया,जिसका अध्यक्ष समिति डॉक्टर आंबेडकर के निर्देशन में शुरू हुई।
फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना मसौदा तैयार करके पेश किया।
इस संविधान पर आठ महीने तक काम चला।
नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक कई बैठकों में इस प्रारूप पर बिंदु वार चर्चा हुई।
तीसरे ओर अंतिम प्रारूप के अंदर 14 नवंबर 1949 को चर्चा शुरू हुई।
अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ।
संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन काम चला।
बाबा साहब भीमराव ने अपना तन मन समर्पित किया तब जाकर यह संविधान बना है।
संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप
हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सता लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक,विचार अभिव्यक्ति,विश्वास धर्म और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुआ बढ़ाने के लिए ,दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26नवंबर ,1949 को ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी ,संवत् 2006 विक्रमी ) को इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित,ओर आत्मा अर्पित करते है।
यह हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है जिसमें पूरे संविधान का सार आया हुआ है।
मूल संविधान में 395, अनुच्छेद 8,अनुसूची थी जो समय समय पर संशोधन के बाद 412 अनुच्छेद ओर 12 अनुसूची है।
संविधान की विशेषता
1. कठोर एवं लचीला संविधान
2. लिखित एवं विस्तृत संविधान
3. एक राष्ट्र भाषा
4. पंथ निरपेक्ष राज्य
5. एकता और अखंडता
6. लोक तंत्रात्मक गणराज्य
7. स्वतंत्र न्याय पालिका
8. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सता लोकतंत्रात्मक गणराज्य
9. एकल नागरिकता
10. धर्मनिरपेक्ष राज्य
11. सार्वभौमिक मताधिकार
12. त्रि स्तरीय ढांसा
13.सहकारी समिति
14. मौलिक कर्तव्य
15. मूल अधिकार
16. संसदीय शासन प्रणाली
17.विभिन्न देशों के प्रमाण शामिल
18. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भारत के संविधान में विभिन्न देशों के स्रोत शामिल किए गए है।
भारत का 1935 का भारत शासन अधिनियम
ब्रिटिश संविधान,अमेरिका का संविधान,आयरलैंड का संविधान,कनाडा का संविधान,ऑस्ट्रेलिया का संविधान,जर्मनी का वाइमर संविधान,रूसी संविधान, फ्रांस के संविधान,दक्षिण अफ्रीका का संविधान,जापान के संविधान के बिंदुओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है।
संविधान निर्माण के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था।
मुंबई 26/11 का हमला
भारत देश में संविधान दिवस के दिन पड़ोस में पल रह आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा,हिजबुल्ला,isi जैसे सक्रिय आकाओं ने मुंबई की ताज होटल पर हमला कर दिया जिससे देश को बहुत बड़ा सदमा लग था।
परंतु देश की सेना, कमांडो, ओर पुलिस की मुस्तैदी ने उन सब आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया।