Pension Scheme राजस्थान में 41 से 45 वर्ष के बीच के लोगों की नई पेंशन योजना शुरू
Pension Scheme राजस्थान में 41 से 45 वर्ष के बीच के लोगों की नई पेंशन योजना शुरू
राजस्थान सरकार की नई पेंशन योजना से 41 से 45 वर्ष के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले भजन लाल सरकार हर माह देगी 3000 रुपए की पेंशन ,इस पेंशन योजना का नाम Rajasthan Mukhymantri Vishwakarama Pension Yojna 2025 के तहत शुरू करने जा रही है इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
Pension Scheme
राजस्थान राज्य में भजन लाल सरकार ने पेंशन योजना शुरू करने की कर रही है प्रदेश में इस नई योजना के तहत सरकार 41 से 45 वर्ष के लोगों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन देने की तैयारी कर रही है ।राजस्थान सरकार यह पेंशन स्कीम राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत शुरू करने जा रही है इस योजना को केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
41 से 45 वर्ष के इन लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ
भजन लाल सरकार प्रदेश में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देने की तैयारी के रही है।इस योजना के तहत प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार प्रदेश में 41 से 45 वर्ष के स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों व असंगठित श्रमिकों को अब 60 वर्ष की उम्र होने पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी।
इस प्रकार इस योजना का लाभ उठाए
अगर आप की आयु 41 से 45 वर्ष के बीच में है और आप इन वर्गों में शामिल है तो आप भी राजस्थान के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीना 100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में 41 से 45 वर्ष के 15 हजार रुपए से कम मासिक आय वाले असंगठित श्रमिक ,स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति सरकार भविष्य निधि ,nps ,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, योजना का लाभ उठा रहे है वह व्यक्ति ओर आयकरदाता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस पेंशन योजना को वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त रख गया है।
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