Rajasthan government Banned Love Jehad
राजस्थान सरकार ने लव जिहाद पर लगाया बेन,केबिनेट की मीटिंग में लिया निर्णय
Rajasthan government Banned Love Jehad राजस्थान सरकार ने लव जिहाद पर लगाया बेन,केबिनेट की मीटिंग में लिया निर्णय।
जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल पर भजन लाल केबिनेट की मंजूरी।
प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार विधेयक लाएगी।
सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केबिनेट बैठक में द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था कपटपूर्वक ,बलपूर्वक और अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएंगे।
अगर धर्मपरिवर्तन के उद्देश्य से कोई विवाह करता है तो वह अनुचित है।उस विवाह को अमान्य कर दिया जाएगा।
अगर ऐसे होता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य करेगा।
इस विवाह को अमान्य ओर गैर जमानती घोषित करेंगे।
ऐसा करने पर एक से 10 साल तक सजा का प्रावधान है।
मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन कर विवाह करने पर इस मामले को रोकने के लिए कानून बना हुआ है।
राजस्थान में पिछले चार पांच सालों से हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करके विवाह करवाने की घटना बहुत ज्यादा देखने को मिली है।
केबिनेट में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन , 7 वे राज्य वित आयोग के गठन ,बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने ,खेमराज वेतन विसंगति समिति के अनुसार विसंगति दूर करने की अनुशंसा की गई।
मेट्रो के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच जेवी होगा।
संविदा सेवा नियमों में संशोधन की शिफारिश राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपार्टमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसके तहत नियुक्त कार्मिकों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को पारिश्रमिक वृद्धि एक वर्ष से पहले ही मिलेगी।